प्रयागराज : उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने भोलानाथ पांडेय व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अनुदेशकों के मानदेय में की गई कटौती को उनका उत्पीड़न मानते हुए अनुदेशकों को नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही अनुराग व अन्य के मामले में लखनऊ बेंच के आदेश को भी इस मामले में लागू करने को कहा है। याचिका में कहा गया था कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया है। बाद में न्याय विभाग की आपत्ति पर इसे घटाकर 8,440 रुपये प्रतिमाह मानदेय कर दिया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने भोलानाथ पांडेय व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अनुदेशकों के मानदेय में की गई कटौती को उनका उत्पीड़न मानते हुए अनुदेशकों को नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही अनुराग व अन्य के मामले में लखनऊ बेंच के आदेश को भी इस मामले में लागू करने को कहा है। याचिका में कहा गया था कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया है। बाद में न्याय विभाग की आपत्ति पर इसे घटाकर 8,440 रुपये प्रतिमाह मानदेय कर दिया गया।
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