प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 साल से वेतनमान के लिए भटक रही
प्राइमरी विद्यालय की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ न्याय किया है। कोर्ट
ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि दो हफ्ते के भीतर पांच लाख
रुपये का याची को भुगतान करें और साथ ही प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा तथा
निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से एक हफ्ते में हलफनामा मांगा
है। याचिका की सुनवाई अब तीन दिसंबर को होगी।
Nov 17, 2019
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