लखनऊ : राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक वस्तुओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत छह महीने के लिए हड़ताल प्रतिबंधित कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
कर्मचारियों
के रुख को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। कर्मचारी संगठन चिकित्सा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी कर्मचारियों और एएनएम को
प्रोत्साहन राशि देने की मांग कर रहे हैं। वे कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर
50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। वे सरकारी
काम में असहयोग और आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। आवश्यक सेवाओं से
जुड़े कुछ और विभागों में भी कर्मचारी संगठन मांगों को लेकर आंदोलन की
चेतावनी दे रहे हैं।
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