नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना टालने की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए कुछ और कड़ी शर्तों के साथ मतगणना जारी रखने की इजाजत दे दी है।
कोर्ट
ने कहा कि मतगणना केंद्रों के आसपास के इलाकों में मतगणना समाप्त होने और
नतीजे घोषित होने तक कड़ाई से कफ्र्यू लागू किया जाएगा। सुनिश्चित किया
जाएगा कि मतगणना केंद्र में सिर्फ उम्मीदवार और अधिकृत एजेंट ही जा सकें।
मतगणना के दौरान और नतीजे घोषित होने के बाद किसी तरह का कोई जीत का जुलूस
नहीं निकालेगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार से शुरू हो रही
है। ये आदेश न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और ऋषिकेश राय की पीठ ने उत्तर
प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की मांग पर दिया। कोर्ट ने
आदेश में प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से दिलाए गए इस भरोसे को
दर्ज किया है कि चुनाव आयोग की ओर से समय-समय पर जारी की गई प्रोटोकाल
अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
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