प्रयागराज : कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन कोरोना कफ्यरू लागू किया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट में तीन मई तक अवकाश घोषित किया गया है। पहले एक मई को सैनिटाइजेशन के लिए हाई कोर्ट बंद रखने का आदेश दिया जारी किया गया था। लेकिन, अपर मुख्य
सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से भेजे गए अनुरोध पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कफ्यरू लगाने का निर्णय लिया है, इसलिए हाई कोर्ट बंद रखने का अनुरोध किया गया है। इसके मद्देनजर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने निर्देशित किया कि तीन मई को प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधानपीठ और लखनऊ खंडपीठ में किसी प्रकार का काम नहीं होगा। आदेशानुसार मुकदमों की ई-फाइलिंग भी नहीं होगी।
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