सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले सरकारी
कर्मचारी के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), केंद्रीय कार्मिक
मंत्रालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा
महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह
सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र
सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की
शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है।
केंद्रीय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन,
परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए
कार्यालय आदेश (ओ.एम.) के अनुसार, सभी सचिवों को व्यक्तिगत रूप से सेवारत
कर्मचारी की मृत्यु के मामले की निगरानी करने और दावा एवं मृत्यु
प्रमाणपत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत
सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सचिव
द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग में एक अधिकारी भी मनोनीत किए जाएंगे, जिसका
नाम और संपर्क विवरण वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ताकि देरी होने की स्थिति
में परिवार का कोई भी सदस्य उससे संपर्क स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि
इसके साथ ही प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ऐसे मामलों की स्थिति मासिक आधार पर
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को सौंपेगा।
डॉ.
जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यालय आदेश को संवेदनशीलता और चिंता वाली
भावना के साथ जारी किया गया है, जिसके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
दैनिक आधार पर कोविड महामारी के प्रत्येक पहलू की व्यक्तिगत रूप से
निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महामारी से प्रभावित
प्रत्येक वर्ग के नागरिकों और परिवारों की मदद और सहायता प्रदान करने के
लिए प्रतिबद्ध है।
पेंशन विभाग द्वारा जारी की गई
अधिसूचना में कहा गया है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी में हुई वृद्धि
के कारण कई सरकारी कर्मचारियों की जानें गई हैं। कई मामलों में, मृतक
कर्मचारी अपने परिवार के लिए एकमात्र पालनकर्ता रहे हैं और उनकी मृत्यु
होने के बाद उनके परिवार को आजीविका के लिए तत्काल धन की आवश्यकता महसूस हो
रही है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके परिवार को पारिवारिक
पेंशन और अन्य अधिकार जल्द से जल्द प्रदान किए जाए।
नए
कार्यालय आदेश का मतलब यह भी है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर
उनके परिवार को बैंक द्वारा नियमित पारिवारिक पेंशन प्रदान करने और अन्य
अधिकारों का भुगतान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। यह
सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पारिवारिक पेंशन के लिए पेंशन भुगतान आदेश
(पीपीओ) जारी किया जा चुका है और बैंक द्वारा नियमित पारिवारिक पेंशन का
वितरण पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ही
शुरू किया जाए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त
की कि सरकार के सभी विभाग इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और
संबंधित विभागों के प्रमुख नियमित आधार पर इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने
यह भी आशा व्यक्त की कि विभिन्न राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारें
भी इस अभूतपूर्व महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने राज्यों/केंद्र
शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रथा का अनुसरण करेंगी।
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