प्रयागराज , इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है।
कोर्ट ने कहा है कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर सचिव को कोर्ट में
उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याची
पुष्पराज केशरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता
की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट
(वेतन बढ़ोतरी) का लाभ नहीं दिया गया। जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर
2019 को ही आदेश पारित कर मामले के निस्तारण का आदेश दिया था।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हाईकोर्ट में तलब
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Diposkan Oleh: TET NEWS
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