इटावा: शिक्षामित्र shikshamitra की नौकरी job's पाने के लिये फर्जी मार्कशीट लगाना एक युवक को भारी पड़ गया।जांच में हाईस्कूल Highschool की मार्कशीट फर्जी मिलने पर युवक के खिलाफ दर्ज कराये गये मुकदमे में कोर्ट Court ने 4 साल Years की सजा सुनायी है। मामला 2004 में सहसों थाने में दर्ज किया गया था।
चकरनगर
के सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी अवध नारायण पाठक ने मुकदमा दर्ज case कराया
था कि शिव सिंह ने शिक्षामित्र shikshamitra की नियुक्ति के दौरान अपने
अन्य अभिलेखों के साथ हाईस्कूल की द्वितीय श्रेणी पास की मार्कशीट
marksheet लगायी थी। इसकी जांच करायी गयी तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने
बताया कि शिव सिंह ने 1992 में हाईस्कूल highschool तृतीय श्रेणी में पास
किया है। इसके बाद उनके खिलाफ सहसों थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था।
इस मामले की सुनवायी एसीजेएम कोर्ट नं.2 में हुयी। सरकार की ओर से सहायक
अभियोजन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव ने पैरवी की और आरोप को सही ठहराते हुये
सख्त सजा की मांग रखी। न्यायाधीश आशीष पांडेय ने दोनों पक्षों को सुनने के
बाद आरोप सही पाये और आरोपी शिव सिंह को चार साल की सजा व पांच हजार रुपये
अर्थदंड जमा कराने का आदेश दिया। बता दें कि फर्जी मार्कशीट fake
marksheet लगाये जाने की शिकायत के बाद ही जांच की गयी थी, इसके चलते शिव
सिंह की नियुक्ति भी नहीं हो सकी थी।
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