नई दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में कक्षा एक में दाखिला करने की आयु सीमा छह वर्ष करने के एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर अपील याचिका को खंड पीठ ने खारिज कर दिया।
हाई
कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन
चावला की पीठ ने एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि याची अभी
पांच वर्ष की है, उसे अगले शैक्षणिक सत्र में मौका मिल सकता है। याची इस
शैक्षणिक सत्र में उन स्कूलों में दाखिला ले सकती है जहां पर राष्ट्रीय
शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है।
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