यूपी सरकार के सरकारी सेवक/पेंशनर्स या उसकी पत्नी-पति के जीवनकाल में
तलाक का वाद सक्षम न्यायालय में दायर होने पर भी तलाकशुदा पुत्री
पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। भले ही तलाक संबंधित के निधन के पश्चात हुआ
हो। तलाक की तिथि से पेंशन का लाभ मिलेगा।
वित्त
विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने इस आशय का शासनादेश गुरुवार को जारी
किया है। अभी तक यह व्यवस्था प्रदेश में नहीं थी। इस शासनादेश के जारी होने
से तमाम तलाकशुदा महिलाएं (बेटियां) जो पारिवारिक पेंशन के लिए सरकारी
दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। पारिवारिक पेंशन
निर्धारित होने पर उनका जीवन आसान हो जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी
शासनादेश में इस बात का जिक्र भी है कि पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य शर्तें
भी पूरी होनी चाहिए।
वित्त
विभाग ने भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन
और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जुलाई 2019 में जारी कार्यालय ज्ञापन के
हवाले से यह आदेश जारी किया गया है। भारत सरकार के इस कार्यालय ज्ञापन में
लिखा है सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के जीवनकाल में तलाक के लिए सक्षम न्यायालय
में वाद दाखिल होने पर भी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
पारिवारिक पेंशन तलाक की तिथि से दी जाएगी। दावाकर्ता द्वारा पारिवारिक
पेंशन की अन्य शर्तों को भी पूरा किया जाना अनिवार्य है।
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